आजम खान को होगी तीन साल की सजा, विधानसभा से देना होगा इस्तीफा

99BIHAR NEWS

समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया गया है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। उनकी विधायिका भी हाथ से निकल सकती है। ऐसे में आजम के लिए यह दोहरा झटका है।

आजम खान को होगी तीन साल की सजा, विधानसभा से देना होगा इस्तीफा

हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी. यह शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की है। इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी ठहराया है.

आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा था, ‘हमने अपनी पूरी दलील दी है। जो भी भाषण हैं, यह हमारा भाषण नहीं है। ये सभी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अभियोजन पक्ष अदालत में अपना मामला साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन और हमने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। हमारे द्वारा उठाए गए बिंदुओं का वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। हमने ऐसा कोई अभद्र भाषा नहीं दी है और हमारे खिलाफ एक फर्जी मामला तैयार किया गया है।

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