नाबालिग को स्कूटर या कार दी तो जाएगी जेल, 3 साल की सजा और 25000 रुपए जुर्माने का प्रावधान = अगर आपका बेटा या बेटी 18 साल से कम उम्र का है और गाड़ी चलाता है मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार, तो रहें सावधान नए कानून के मुताबिक, अगर किसी भी व्यक्ति का नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो वाहन मालिक या उसके माता-पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने के साथ-साथ उन्हें जेल भी जाना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यातायात नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों के गाड़ी चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। सरकार ने नाबालिग लड़के-लड़कियों के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई भी वाहन मालिक 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की को वाहन चलाने की अनुमति देता है, तो उसे 3 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आपको बता दें कि यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है. यह आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है.
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आदेश में कहा गया है कि अगर कोई अभिभावक (वाहन मालिक) 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देता है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल तक की कैद और 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. साथ ही वाहन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जायेगा.
अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही जारी किया जाएगा. हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की ओर से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.