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बिहार में बिना शपथ के नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री, नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

बिहार में बिना शपथ के नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री, नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

अब जमीन रजिस्ट्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी, बिना शपथ पत्र के नहीं होगी खरीद-बिक्री : जमीन निबंधन (रजिस्ट्री) के नये नियम लागू होने के बाद राजस्व में काफी गिरावट आयी है. जमीन रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने नयी गाइडलाइन जारी की है. अब पंजीकृत होने वाले प्रत्येक दस्तावेज के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर से विभाग द्वारा जारी 18 सूत्रीय घोषणा पत्र शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसका जवाब ‘हां’ या ‘नहीं’ में देना होगा. गौरतलब है कि नये जमाबंदी नियम लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है.

विभाग ने जमीन रजिस्ट्री के लिए शपथ पत्र का प्रारूप तैयार किया है. जिसका जवाब ‘हां’ और ‘नहीं’ देना होगा. यह शपथ पत्र भी स्वहस्ताक्षरित होना होगा। इसमें क्या मेरे नाम से जमाबंदी मौजूद है, जमाबंदी बनाये जाने का क्या साक्ष्य संलग्न है. क्या जमाबंदी संयुक्त रूप से कायम है? यदि जमाबंदी संयुक्त है तो वे अपने हिस्से की जमीन बेच/दान कर रहे हैं.

यदि जमाबंदी में कोई त्रुटि है तो विवरण दें, क्या संपत्ति विवरण में भी कोई त्रुटि है। क्या विक्रेता/दाता के नाम पर जमाबंदी कायम है। क्या शहरी संपत्ति की होल्डिंग बरकरार है, क्या विक्रेता/दाता के नाम पर होल्डिंग कायम है। क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में स्थित एक फ्लैट/अपार्टमेंट है, यदि हां, तो संलग्न स्वामित्व का प्रमाण क्या है? संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में स्थित फ्लैट है या नहीं आदि कुल 18 बिंदु शामिल हैं।

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