पटना: पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है. पटना के सेशन कोर्ट ने पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती. अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.
मोकामा फायरिंग मामले में अनंत सिंह जेल में बंद हैं. इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने भी मोकामा फायरिंग मामले में अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थक निराश हो गए थे. अब सेशन कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद बाहुबली नेता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, अब उन्हें रिहाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.
बता दें कि 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू के बीच गोलीबारी हुई थी. इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग हुई थी. घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गोलीबारी की घटना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया था।
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