लोग मेरी बढ़ती राजनीतिक ताकत से परेशान हैं, इसलिए रंगदारी का झूठा आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने कहा है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए। सोमवार को सांसद पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया मुफस्सिल थाने में पूर्णिया के एक फर्नीचर व्यवसायी ने एक करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
पप्पू यादव ने कहा है कि एक अधिकारी उनके विरोधियों से मिलकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जल्द ही सबको बेनकाब करूंगा। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कुछ लोग मेरी बढ़ती राजनीतिक छवि से परेशान हैं और वही लोग साजिश रच रहे हैं। बहुत जल्द मैं उनका पर्दाफाश करूंगा। उन्होंने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है और कहा है कि जो भी दोषी हो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए.!
उन्होंने कहा कि मैं राजा कुमार को जानता तक नहीं हूं. मैंने अपने वकील से मानहानि का केस करने की तैयारी करने को कहा है. दरअसल, पूर्णिया के सांसद बनने के बाद पप्पू यादव ने नौकरशाहों और डॉक्टरों से कहा था कि गरीबों को परेशान करने वालों को पप्पू यादव का सामना करना पड़ेगा. एक समारोह में उन्होंने साफ कहा था कि नौकरशाह या तो सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार खत्म करें या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें!
उन्होंने डॉक्टरों को भी चेतावनी दी थी कि वे जांच और दवा के नाम पर गरीबों से पैसे ऐंठना बंद करें. उन्होंने कहा था कि अस्पताल और दफ्तर में और भी औचक निरीक्षण किए जाएंगे और पकड़े जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. पप्पू यादव के एक करीबी ने केस की टाइमिंग पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि जैसे ही पप्पू यादव सांसद बने और डॉक्टर और अफसर को चेतावनी दी, साजिश रचकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई!
इससे समझा जा सकता है कि कार्रवाई के पीछे असली मंशा क्या है. उन्होंने कहा कि फर्नीचर व्यवसायी ने 2021 और 2023 में रंगदारी मांगने की बात कही है. इससे यह भी पता चलता है कि माननीय सांसद के खिलाफ की गई शिकायत में कितना दम है. दरअसल, सोमवार को एक फर्नीचर व्यवसायी राजा कुमार ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव के खिलाफ फिर से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 385 504 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पूर्णिया एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है.