
हत्या के मामले में ससुर और दामाद को आजीवन कारावास, संपत्ति के लिए छोटे भाई की पीट-पीटकर कर दी थी हत्या
मुंगेर में 14 वर्ष पूर्व हुए मो. कल्लू उर्फ कलीम हत्याकांड मामले में एडीजे पंचम धीरज कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए हत्यारे भाई और उसके दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, मुंगेर के मुर्गियाचक निवासी…