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संपत्ति लेने के बाद बेटे को माता-पिता को हर महीने देनी होगी सैलरी, पटना हाईकोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

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Published On: January 8, 2024

कोर्ट ने बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए देना होगा मासिक किराया ● बुजुर्ग के बेटे ने तीन कमरों पर किया कब्जा, किराया निर्धारण के लिए जांच के आदेश ● वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत जबरन कब्जा करने वाले बच्चों को नहीं किया जाता बेदखल। हो सकता है

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जो बच्चा अपने माता-पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करता है, उसे वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता है. लेकिन, जबरन कब्जे वाली संपत्ति का मासिक किराया और मासिक रखरखाव बच्चों को देना होगा।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन एवं न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बेटे रविशंकर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए उसे निष्पादित करते हुए यह फैसला दिया.

पिता राजेश्वर प्रसाद राय राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास एक रेस्ट हाउस के मालिक हैं. सबसे छोटे बेटे ने जबरन गेस्ट हाउस के तीन कमरों पर कब्जा कर लिया और उसे किराये की आय के साथ-साथ एक कमरे के आवास से भी वंचित कर दिया। कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बेदखली के ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को डीएम के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया. साथ ही किराया निर्धारित करने के लिए जांच करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने पीड़ित माता-पिता को संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए सक्षम न्यायालय में मामला दायर करने की छूट दी है।

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