रोहिणी का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर:
सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सारण के तारा अमनौर निवासी नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अर्जी दाखिल कर सारण के निर्वाचन पदाधिकारी के 4 मई के आदेश को रद्द करने की मांग की है। इसमें उनकी आपत्ति को निर्वाचन पदाधिकारी ने खारिज कर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की पूरी तरह से जांच नहीं की गई कि वह सिंगापुर की नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि वह वहां सात साल से अधिक समय से रह रही हैं। उनकी भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है। संविधान का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि वह अनुच्छेद 84 और 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने की पात्र नहीं हैं। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और उन्होंने अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारी दी है। उन्होंने अपने घर का कोई पता नहीं दिया है। चल-अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है।
संबंधित खबरें
- बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत, जानें 2025 में कितने दिन की मिलेगी छुट्टी
- मोहन भागवत के तीन बच्चे पैदा करने के बयान पर बोले संतोष सुमन, हमें कितने बच्चे चाहिए, यह तय करने की आजादी है
- मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान, दुनिया की कोई ताकत संविधान को नहीं बचा सकती…
- मोकामा में जमीन विवाद में हत्या, विरोध में व्यवसायियों ने बंद रखी दुकानें, बहन पर भाई की हत्या का आरोप
- चाकू की नोंक पर युवती से जबरन दुष्कर्म, गांव के ही अरबाज ने किया गंदा काम