राजनीति

बिहार की शादीशुदा महिलाओं को नहीं मिलेगा आरक्षण, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत शोरेन का फैसला

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Published On: December 24, 2023

झारखंड में शादी करने वाली बिहार की महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं: किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ केवल उसके मूल राज्य में ही मिलेगा। अगर आरक्षित वर्ग की महिला की शादी दूसरे राज्य में होती है तो उसे उस दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है.

झारखंड हाई कोर्ट ने एक फैसले में यह आदेश दिया है. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकता कि उसे उसी राज्य के अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया है. स्थापित कानून के तहत दूसरे राज्य से स्थानांतरित होकर आये व्यक्ति को मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा. शादी के बाद झारखंड आई बिहार की एक महिला के आरक्षण दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस संबंध में रीना कुमारी राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बताया गया कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. इसमें रीना राणा भी शामिल हुईं.

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